हरिद्वार, 1 मई। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग ने लिंग चयन पर रोक लगाने वाले पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने और खरीदने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह को मुखबिर योजना के तहत पिरान कलियर क्षेत्र से गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा के नेतृत्व में टीम ने सिटी हेल्थकेयर सेंटर का निरीक्षण किया, जहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ केंद्र में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं मिली। पूछताछ में केंद्र संचालक डॉ. बिलाल रिजवी ने बताया कि मशीन को मंगलौर निवासी राजा अली को बेच दिया गया है। जांच के दौरान इस लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदना या बेचना पूरी तरह अवैध है, क्योंकि इससे भ्रूण लिंग जांच जैसे गंभीर अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजे जाने के बाद उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों आरोपियों डॉ. बिलाल रिजवी और राजा अली के खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज कराने की मंजूरी दे दी है।
