हरिद्वार। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में गठित जनपद हरिद्वार की स्थानीय परिवाद समिति की बैठक आज जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया ने जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थानों को पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि जिन कार्यस्थलों पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पॉश एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी विभाग एवं संस्थान अपने-अपने कार्यस्थलों पर आंतरिक समितियों का गठन कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि इस विषय में जल्द ही एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी, ताकि संस्थानों और कर्मचारियों को पॉश एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी जा सके।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा एवं अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय भी उपस्थित रहीं। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल जनपद के कार्यस्थलों पर सुरक्षित, सम्मानजनक और सुखद वातावरण तैयार करने की दिशा में अहम कदम है।
