कश्यप बस्ती में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान ग्राम प्रधान को दो बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 133 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अधिनियम की धारा 138 (1) के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रधान या सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतता है या अनाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे विभागीय अंतिम जांच तक निलंबित किया जा सकता है।
इसी क्रम में, ग्राम पंचायत अकौढ़ा खुर्द उर्फ अकौढ़ा मुकर्मतपुर, ब्लॉक लक्सर की ग्राम प्रधान बसंती देवी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, उनके कार्यों एवं दायित्वों को पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की एक समिति को सौंपा गया है।
