हरिद्वार, 22 फरवरी। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में अथवा कूड़े में फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है और प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। आदेश के तहत नगर क्षेत्रों में नगर आयुक्त, स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (जो सैनेट्री सुपरवाइजर से नीचे का न हो) को जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तथा विकास खंड स्तर पर सचिव क्षेत्र पंचायत एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें, अन्यथा नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
