हरिद्वार, 29 जनवरी। शहर में अनाधिकृत निर्माणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने शिवालिक नगर हरिद्वार फेज-2 एवं श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में किए जा रहे दो अनाधिकृत निर्माणों को सील कर दिया।
जानकारी के अनुसार शिवालिक नगर फेज-2 स्थित प्लॉट संख्या J-224 में आशु गुप्ता एवं रिजू गुप्ता द्वारा लगभग 30×60 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहीं श्यामपुर कांगड़ी में पुराना हरिद्वार रोड पर योग क्रिया आश्रम के बगल में साध्वी अर्चना द्वारा लगभग 25×50 फीट क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था।
प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों निर्माण स्थलों को सील करते हुए कार्यवाही की। इस दौरान उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना पूर्णतः अवैध है तथा आगे किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य न किया जाए।
प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शहर के नियोजित विकास और नियमों के पालन के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके।
